जो शराब पिलाएगा वह बेचने वाले एवं पीने वाले दोनों के अपराध में भागी माना जायेगा
सुलतानपुर।त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट रवीश गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक डाॅ0 विपिन कुमार मिश्र ने थाना कादीपुर, अखण्डनगर एवं जयसिंहपुर में भावी प्रत्याशियों के साथ बैठक कर निर्वाचन में शांति बनाये रखने एवं सकुशल सम्पन्न कराने की अपील की।बैठक में डीएम व एसपी ने कड़े शब्दों में सभी भावी प्रत्याशियों को सचेत किया कि शराब बाॅटने के विचार से भी बचें। वर्तमान परिदृश्य में अवैध स्रोत से जहरीली शराब प्राप्त होने की सम्भावना अधिक है। यदि अवैध शराब पिलाने से कोई जनहानि व स्वास्थ्यहानि होती है, तो सम्बन्धित प्रत्याशी एवं उसकी पूरी टीम के विरूद्ध हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखाया जायेगा और यदि इस प्रकार शराब पीने के बाद कोई व्यक्ति उत्पात करता है, तो उत्पाती व्यक्ति पर अभियोजन के साथ-साथ उसे शराब पिलाने वाले पक्ष पर भी दुष्प्रेरण का अभियोग पंजीकृत कराया जायेगा। बैठक में डीएम व एसपी को सभी उपस्थित प्रत्याशियों में आश्वस्त किया कि हम सब चुनाव में शराब के माध्यम से प्रलोभन नहीं देेंगे एवं ऐसी सूचना प्राप्त होने पर फोटो/वीडियो प्रशासन को कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायेंगे।
कोई टिप्पणी नहीं