बॉम्बे हाईकोर्ट,किसी मेंबर के अश्लील पोस्ट के लिए वॉट्सऐप ग्रुप का एडमिन जिम्मेदार नहीं
नई दिल्ली।आप किसी वॉट्सऐप ग्रुप के एडमिन हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने कहा है कि होगा। ग्रुप एडमिन पर गलत या अपत्तिजनक पोस्ट के लिए आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।कोर्ट का यह आदेश पिछले महीने आया था, लेकिन इसकी कॉपी 22 अप्रैल को उपलब्ध हुई। जस्टिस जेडए हक और जस्टिस एबी बोरकर की पीठ ने कहा कि वॉट्सऐप के एडमिन के पास केवल ग्रुप के सदस्यों को जोड़ने या हटाने का अधिकार होता है और ग्रुप में डाली गई किसी पोस्ट या विषयवस्तु को कंट्रोल करने या उसे रोकने की क्षमता नहीं होती है।
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