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सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को प्रचार हेतु सिर्फ एक वाहन चलाने की दी जा सकती है अनुमति


अमेठी।राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी  अरुण कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में उम्मीदवारों द्वारा अनावश्यक वाहनों के परिचालन में रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान प्रचार हेतु वाहनों की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए सिर्फ एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है तथा सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेंगे तथा अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे ताकि उम्मीदवार के वाहन पर चेकिंग के समय उनका सत्यापन हो सके, उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या के नाम की मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकानी होगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी पद के उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान प्रचार हेतु वाहनों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं साथ ही बिना परमिशन वाहन लेकर प्रचार करते पाए जाने पर संबंधित उम्मीदवार के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।


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