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त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत जनपद में धारा-144 लागू-एडीएम


सुलतानपुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) हर्ष देव पाण्डेय ने जनपद में वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत कोविड-19 के वर्तमान तीव्र प्रसरण को देखते हुए सार्वजनिक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सभा हेतु कानून/शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये धारा-144 का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। जैसा कि जनपद में पूर्व से ही 15 मार्च से 11 मई, 2021 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत धारा-144 लागू है, परन्तु त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की अति संवेदनशीलता एवं कोविड-19 के तीव्र प्रसरण के दृष्टिगत जनहित में कानून/शांति व्यवस्था बनाये रखें। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के प्रचार हेतु आयोजित किये जाने वाले सार्वजनिक प्रचार-प्रसार तथा सार्वजनिक सभी हेतु किसी भी गाॅव में 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक जगह इकट्ठा न हो, कोविड-19 को देखते हुए सार्वजनिक भोज आदि की व्यवस्था न की जाय, जिसमें कोविड प्रसार की सम्भावना हो। कोविड-19 की तीव्र प्रसरण के दृष्टिगत भारत सरकार एवं राज्य सरकार की तरफ से समय-समय पर निर्गत शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

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