प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से पहले बैंक खाता खुलवाना होगा
लखनऊ जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को इस बार नामांकन दाखिल करने से पहले अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। जिसका व्यौरा और चुनाव खर्च हिसाब चुनाव आयोग को देना होगा।पंचायत चुनाव में पहली बार प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र और पंचायत और ग्राम पंचायत सदस्यों को अलग से खाता खोलना होगा । पंचायत चुनाव में यह पहली बार व्यवस्था लागू हो रही है। इससे पहले पंचायत चुनावों में चुनाव खर्च को लेकर कोई खास दिशा निर्देश नहीं थे। और न ही अलग से बैंक खाता खोले जाते थे। इसके अलावा चुनाव खर्च का ब्योरा भी उन्हें नहीं देना पड़ता था। इस बार आयोग ने व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चारों तरह के पदों के प्रत्याशियों को अपना एक अलग बैंक खाता खोलना होगा, प्रत्याशियों को इस खाते के माध्यम से ही चुनाव खर्च करने होगें। इसका व्यौरा सहायक निर्वाचन अधिकारी को देना हेागा। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी हर प्रत्याशी को एक रजिस्टर उपलब्ध कराएगा। इसमें निर्धारित प्रारूप पर उन्हें खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ आयोग नोटिस जारी करेंगा, नोटिस का जबाब न मिलने पर जमानत जब्तीकरण की कार्रवाई करने की जाएगी ।
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