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यूपी में लॉकडाउन के दौरान दर्ज एफ आई आर वापस लेगी सरकार


लखनऊ। यूपी में लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज 2.5 लाख मामले वापस होंगे। इसमें तब्लीगी जमातियों पर दर्ज 323 केस भी शामिल हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इस बाबत गृह विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकार का मानना है कि मामूली गलतियों के चलते आम लोगों पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज हुए थे। इस तरह लॉकडाउन के उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है।बीते दिनों प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने व्यापारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री के समक्ष मामूली गलती करने वाले ढाई लाख लोगों के खिलाफ कोविड-19 एक्ट के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने का प्रस्ताव रखा था।इसी के बाद सरकार ने प्रदेश भर के व्‍यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्‍यक परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन अब उन्हें पुलिस व कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे अदालत का बोझ भी कम होगा। 

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