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उपजिलाधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश


लखनऊ। लखनऊ बेंच ने प्रतापगढ के रानीगंज तहसील के उपजिलाधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश प्रमुख सचिव, राजस्व को दिए हैं। अपने आदेश में न्यायालय ने SDM के खिलाफ भी काफी सख्त टिप्पणियां की हैं। SDM राहुल कुमार यादव पर आरोप है कि उन्होंने बंटवारे का मुकदमा अपने कोर्ट में पंजीकृत करने से इसलिए इंकार कर दिया ताकि याची के विपक्षी प्रश्नगत जमीन पर कब्जा कर सकें। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल सदस्यीय पीठ ने फरीदा बानो की याचिका पर पारित किया। याची का कहना था कि उसने व कुछ अन्य लोगों ने प्रतापगढ़ के रसोइया गांव में गाटा संख्या 392 और 393 की कुछ जमीनें खरीदीं। उक्त जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ था जिसके चलते याची ने SDM कोर्ट में बंटवारा का वाद दाखिल किया। लेकिन उसके वाद को दाखिल करने से ही इंकार कर दिया गया। याची ने आरोप लगाया कि इस दौरान याची के विपक्षियों ने प्रश्नगत जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया व SDM द्वारा वाद पंजीकृत करने से इंकार भी उन्हीं विपक्षियों को फाएदा पहुंचाने के लिए किया गया। न्यायालय ने पूर्व की सुनवाईयों पर SDM से निर्देश प्राप्त कर अवगत कराने को कहा परंतु SDM की ओर से कोई जवाब न मिलने पर कोर्ट ने उन्हें तलब कर लिया। न्यायालय के आदेश पर हाजिर हुए SDM राहुल कुमार यादव कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। न्यायालय ने कहा कि यह परेशान करने वाली बात है कि एक जिम्मेदार अधिकारी जो एक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी भी है, उसने प्रथम दृष्टया अपने दायित्वों का त्याग कर दिया जो और कुछ नहीं एक नागरिक के कानूनी उपचार प्राप्त करने के मौलिक अधिकार का खुलेआम उल्लंघन है। न्यायालय ने इन टिप्पणियों के साथ SDM राहुल कुमार यादव के खिलाफ जांच तीन माह में पूर्ण करने के आदेश प्रमुख सचिव, राजस्व को दिये।

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