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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संचालन में किया गया सरलीकरण-जिलाधिकारी


सुलतानपुर। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं के लिए 1 अप्रैल, 2019 से संचालित है, जिसका शुभारम्भ कार्यक्रम दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 को किया गया है। योजना का ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ है जो की mksy.up.gov.in  पर लागिन कर आवेदक आवेदन कर सकते है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना और उन्हें स्वावलम्बी बनाना तथा बालिका के जन्म के समय सकारात्मक सोच विकसित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जिलाधिकारी  श्री गुप्ता ने बताया कि कन्या सुमंगला योजना में लाभ पाने के लिए पात्रता की शर्ते-लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो  परिवार मे अधिकतम दो बच्चों का हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपए हो। किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। यदि किसी महिला के पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकाएं होती हैं ऐसी दशा में तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रुप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।  उन्होंने बताया कि प्रथम श्रेणी में जन्म लेने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है जिसमें बालिका के जन्म के समय 2000/- रुपए की राशि एकमुश्त दी जाएगी। द्वितीय श्रेणी में जन्म से एक वर्ष में सम्पूर्ण टीकाकरण पूर्ण करने वाली बालिकाओं को 1000/- रूपए की राशि एकमुश्त दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इन दोनों श्रेणियों के आवेदन चिकित्सा विभाग के माध्यम से भी भराए जा सकेंगें। इसके अतिरिक्त श्रेणी तृतीय से षष्ठम तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में कक्षा एक में दाखिले के बाद दो हजार रु0 एकमुश्त, कक्षा छह में प्रवेश के बाद 2000/- रू0 एकमुश्त, कक्षा नौ में प्रवेश के बाद 3000/- रू0 एकमुश्त तथा ऐसी बालिकाएं जिन्होने 10/12वीं करने के बाद स्नातक या फिर दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स/स्नातक में प्रवेश लिया हो 5000/- रू0 एकमुश्त की राशि दी जायेगी। उन्होंने बताया कि योजना के संचालन के सरलीकरण हेतु निम्नवत संशोधन किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की सुविधा तथा अधिकाधिक व्यक्तियों को योजना से आच्छादित करने के     दृष्टिगत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ.साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के खाते भी मान्य होगें। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थीध्बालिका के पिताए माता या स्वंय बालिका के बैंक खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु श्रेणी-1 के अन्तर्गत आवेदन की निर्धारित समय सीमा 6 माह, श्रेणी-2  जन्म से एक वर्ष में सम्पूर्ण टीकाकरण पूर्ण करने वाली बालिकाओं/श्रेणी-3 व 4 में निर्धारित 45 दिन/श्रेणी-5 व 6 के अन्तर्गत 30 सितम्बर या प्रवेश/पंजीकरण की अन्तिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) की समय सीमा की शर्त को शिथिल किया जाता है, यद्यपि वित्तिय वर्ष 2020-21 से योजना की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रार्थना पत्र विहित समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र माता या पिता द्धारा तथा माता.पिता के न होने की दशा में अभिभावक द्धारा दिया जायेगा। उपरोक्त आवेदन पत्र सीधे ऑनलाइन कर सम्बन्धित विकास खण्ड/तहसील कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विकास भवन स्थित कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।जिलाधिकारी श्री गुप्ता ने बताया कि आवेदन हेतु ये सभी दस्तावेज.यथा-उ0प्र0 के निवासी होने के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के रुप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विधुत/ टेलीफोन का बिल में से किसी अभिलेख का उपयोग कर सकता है। पहचान प्रमाण.पत्र के रुप में लाभार्थीए माता.पिता या अभिभावक के आधार कार्ड को यथासम्भव प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी साथ ही जिनके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है उनके हेतु अन्य पहचान पत्र जैसे. मतदाता पहचान पत्रए ड्राइविंग लाईसेन्सए बैंक पासबुक को वैकल्पिक रुप से पहचान प्रमाण पत्र के रुप में उपयोग कर सकता है। श्रेणी-1 हेतु जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्यए श्रेणी-2 हेतु टीकाकरण कार्ड अनिवार्यए श्रेणी-3/4/5/6 हेतु बालिका द्धारा जिस कक्षा में प्रवेश लिया गया हो उसका आई0कार्ड या फीस रसीद मान्य होगा। निर्धारित प्रारुप पर शपथ पत्र अनिवार्य है। बालिका का नवीनतम फोटो तथा आवेदक के साथ बालिका का संयुक्त फोटो देना होगा। माता-पिता या अभिभावक का बैंक पास बुक, बालिका के वयस्क होने पर बालिका की पास बुक मान्य होगी।

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