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यूपी में 25 दिसंबर की आधी रात से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त


लखनऊ।उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायतों में 25 दिसंबर की आधी रात से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। एडीओ पंचायत को ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अधिकार मिलेंगे। 18 जनवरी को जिला पंचायत अध्यक्ष और 25 जनवरी को ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल खत्म होगा। पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर कहा है कि कल रात से प्रधानों  के खाते पर रोक भी लगा दी जाए। हालांकि ग्राम प्रधान सगंठनों की ओर से कार्यकाल बढाने की मांग की गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भी भेजा गया था। प्रधान संगठनों का कहना था कि जब तक पंचायत चुनाव नहीं होते तब तक मौजूदा ग्राम प्रधानों से ही संचालन कराया जाए। पंचायती राज निदेशक ने क्या निर्देश दिया उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को आदेशित किया है कि पंचम राज्य वित्त आयोग तथा 15वें वित्त आयोग से धनराशि के अंतरण पर 25 दिसम्बर की अर्धरात्रि के बाद संचालन पर रोक लगा दी जाए।  ग्राम पंचायतों के खाता को नियत तिथि के बाद तत्काल अनरजिस्टर्ड कर दिया जाए। इसकी जिम्मेदारी एडीओ पंचायत को सौपी गयी है। 25 दिसंबंर के बाद शासन द्वारा नामित अधिकारी ही ग्रामपंचायतों के खाते का संचालन कर सकता है।निदेशक ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद किसी भी ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा एफटीओ अप्रूव किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सम्बंधित सचिव, बीडीओ और जिला पंचायत राज अधिकारी की होगी। 

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