यूपी की नई फोर्स बिना वारंट कर सकती है गिरफ्तार
लखनऊ ।नवगठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर अधिकार दिए गए हैं। इसमें विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट गिरफ्तार करने और बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार भी शामिल है। गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 में यह प्रावधान है कि बल का कोई भी सदस्य उन परिस्थितियों में बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ऐसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो उसके विरुद्ध स्वेच्छापूर्वक आपराधिक बल का प्रयोग करता है अथवा उसका प्रयास करता है। हमला करता है या हमले का प्रयास करता है। इसी तरह उन परिस्थितियों में बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार है, जब अपराधी के फरार होने अथवा अपराध का साक्ष्य नष्ट किए जाने की आशंका हो। इन परिस्थितियों में यदि वह उचित समझता है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है तो वह उसे गिरफ्तार भी कर सकता है। प्रदेश सरकार ने यूपीएसएसएफ को विशेष परिस्थितियों में बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया है। इसे प्रदेश में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक, धार्मिक व तीर्थ स्थलों एवं अन्य संस्थानों व जिला न्यायालयों आदि की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान भी निर्धारित शुल्क जमा करके इस बल की सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
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