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मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण  केंद्रीय विद्यालय में हुआ प्रारंभ 


प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे 44 कार्मिकों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश।
             सुलतानपुर / जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी दिव्य प्रकाश गिरि के दिशा निर्देश पर लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पन्न कराने हेतु मतदान कार्मिकों (पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम) को स्थानीय केन्द्रीय विद्यालय में आज प्रथम दिवस ईवीएम व वीवी पैट तथा सैद्धान्तिक जानकारी मास्टर टेªेनर्स व एलईडी के माध्यम से दो पालियों में प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने प्रशिक्षण में कुल 44 अनुपस्थित/लापरवाही बरतने वाले मतदान कार्मिकों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की भी संस्तुति की जायेगी।
मुख्य विकास अधिकारी/नोडल-प्रभारी अधिकारी(म0का) मधुसूदन हुल्गी ने जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम को केन्द्रीय विद्यालय अमहट के 25 कमरों में चल रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण कराया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मास्टर ट्रेनर्स को निर्देशित किया कि सभी मतदान कार्मिकों को ईवीएम व वीवी पैट के साथ-साथ सैद्धान्ति प्रशिक्षण तथा माॅक पोल सहित विभिन्न बिन्दुआंे की विस्तृत जानकारी बेहतर ढंग से प्रशिक्षण में दिये जायें, ताकि मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी प्रथम को किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अपने कर्तब्यों एवं दायित्वों का निर्वहन समयबद्ध ढंग से सभी करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारियों को यह भी बताया जाये कि निर्धारित समय 06 बजे माॅक पोल, समय से मतदान प्रारम्भ के साथ-साथ दो-दो घण्टे पर मतदान की सूचना अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट को देते रहेंगे।
नोडल-प्रभारी अधिकारी (म0का0)/सीडीओ ने बताया कि प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में प्रथम व द्वितीय पाली में 2000 मतदान कार्मिकों में से प्रथम पाली में 28 तथा द्वितीय पाली में 16 मतदान कार्मिक, (कुल 44 मतदान कार्मिक) प्रशिक्षण में अनुपस्थित/लापरवाही बरतने वाले मतदान कार्मिकों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने एवं लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की भी संस्तुति की जायेगी।
मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी(म0का0) द्वारा विद्यालय के बरामदे माॅडल बूथ प्रशिक्षणार्थियों के सीटिंग हेतु जानकारी के दृष्टि से तैयार कराया गया था, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम को निरीक्षण के दौरान दिखाया। डीएम ने कहा कि इससे मतदान कार्मिकों को अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर बैठने, ईवीएम/वीवी पैट रखने तथा मतदाताओं को मतदान करने हेतु मतदान केन्द्र की स्थापना से सम्बन्धित जानकारी दी गयी।
सीडीओ/प्रभारी अधिकारी (म0का0) द्वारा जनपद सुलतानपुर एवं गैर जनपद के अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी ड्यूटी निर्वाचन में लगायी गयी है, उन्हें पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान किये जाने के लिये केन्द्रीय विद्यालय के एक कमरे में 07 कम्प्यूटर आपरेटर लगाकर प्रारूप-12 व 12 क पूर्णरूप से भराकर जमा करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है। उन्होंने निर्वाचन में लगे जनपद के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि प्रशिक्षण के दौरान अपना प्रपत्र भरकर अवश्य जमा कर दें।
प्रशिक्षण के दौरान स्टेट कार्मिक डिप्लायमेन्ट प्रशिक्षक प्रभारी/जिला विकास अधिकारी डाॅ0 डी0आर0 विश्वकर्मा द्वारा स्वंय सभी कमरों में ईवीएम/वीवी पैट व सैद्धान्तिक जानकारी के साथ-साथ मतदान केन्द्रों पर किसी भी राजनैतिक दलों/पार्टियों आदि से भोजन व नाश्ता के लिये सत्कार किसी भी दशा में न लिये जाने की जानकारी दी और कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि सभी पोलिंग पार्टियों को विद्यालय में ही कान्ट्रीब्यूशन के आधार पर जलपान/भोजन की व्यवस्था रसोइयां से कराये जाने की बात कही।   डीएम द्वारा प्रशिक्षण का निरीक्षण करते समय उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी(प्रशा0) हर्ष देव पाण्डेय, जिला विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी चन्द्रेश त्रिपाठी, जिला प्रशिक्षण अधिकारी ए0के0 दूबे सहित अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद रवीन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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