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UP SIR में दावे-आपत्तियों का समय 6 मार्च तक बढ़ा


लखनऊ उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान को लेकर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब राज्य के मतदाता 6 मार्च 2026 तक फॉर्म 6, 7 और 8 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या नाम कटवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले यह अंतिम तिथि 6 फरवरी तय की गई थी।इस संबंध में जानकारी देते हुए यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा और व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय सीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।सीईओ के अनुसार, उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 27 अक्टूबर से की गई थी। इसके तहत घर-घर जाकर मतदाता सत्यापन और गणना का कार्य 4 नवंबर से प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया के बाद 6 जनवरी को राज्य की मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) प्रकाशित किया गया, ताकि नागरिक अपने विवरण की जांच कर सकें और आवश्यक सुधार के लिए आवेदन कर सकें।उन्होंने बताया कि सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 10 अप्रैल को राज्य की अंतिम मतदाता सूची (फाइनल वोटर लिस्ट) जारी की जाएगी।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जाता है। यह फॉर्म केवल रजिस्टर्ड मतदाता ही भर सकता है। फॉर्म-7 भरते समय नाम हटवाने का स्पष्ट और ठोस कारण दर्ज करना अनिवार्य होगा, जैसे मृत्यु, स्थानांतरण या दोहरी प्रविष्टि।वहीं, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 और मतदाता विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का प्रयोग किया जाता है। चुनाव आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने मतदाता विवरण की जांच अवश्य करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित फॉर्म भरकर उसे ठीक कराएं, ताकि आगामी चुनावों में कोई असुविधा न हो।

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