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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों को जागरूक करने हेतु जागरूकता बाइक रैली


सुलतानपुर फसल बीमा कराने हेतु किसानों में जागरूकता बढ़े इसके लिए आज अहिमाने स्थित कृषि भवन (उप कृषि निदेशक कार्यालय) से सीएससी संचालको एवं बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिससे लोगो में योजना के प्रति जागरूकता बढ़े और लोग अपनी फसलो में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचने लिये अपनी फसल का बीमा करा के आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सके।     भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों एवं नागरिको को जागरूक करने के लिए जागरूकता बाइक रैली निकालकर इस योजना में और गति देने का काम किया है। जागरूकता रैली का शुभारंभ उप कृषि निदेशक रामाश्रय यादव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उन्होने बताया कि जनपद के समस्त राजकीय बीज केंद्रों, बैंकों के अलावा जिले के सभी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध है। रैली कृषि भवन (उप  कृषि निदेशक कार्यालय) से आरंभ होकर दुबेपुर विकास खंड की दर्जनों ग्राम पंचायतों से होते हुए ग्राम पंचायत धम्मौर में समाप्त हुई एवं जनपद के आसपास के इलाकों में इस योजना के तहत होने वाले लाभ के बारे में आम जनमानस को जागरूक किया।   सीएससी जिला प्रबंधक  सुशील कुमार एवं विनोद कुमार यादव ने बताया कि वर्तमान में सरकार द्वारा जारी इस योजना से लोगों को लाभान्वित किया जाना आरंभ हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है।किसान कहां करा सकते हैं अपनी फसल का बीमाः- ऋणी कृषक अपने फसलों का बीमा बैंक द्वारा एवं गैर ऋणी कृषक अपने फसल का बीमा सीएससी (सामान्य सेवा केन्द्र), बैंक या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, नजदीकी डाकघर के माध्यम से करा सकते हैं।कृषक अपनी फसल का बीमा स्वयं फ़सल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in अथवा क्राप इन्श्योरेंस एप्लिकेशन के माध्यम से भी कर सकते है।  बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जिला प्रबंधक विनीत पाण्डेय ने योजना के बारे में बताया कि रबी सीजन हेतु सुलतानपुर जनपद में दो फसल गेहूं एवं आलू फसल अधिसूचित हैं। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तक बीमित फसल को कवरेज प्रदान किया जाता है।कितना देना होगा प्रीमियमः-कृषक बंधु द्वारा गेहूं की फसल पर 1281 रू० प्रति  हेक्टेयर प्रीमियम राशि देय है। जो कि बीमित धनराशि का 1.5 प्रतिशत है एवं आलू फसल के लिए ₹ 6500 रू०/हेक्टेयर प्रीमियम राशि देय है जो कि बीमित धनराशि का 5 प्रतिशत है।   जनपद के सभी ऋणी कृषक एवं गैर ऋणी कृषक बंधु से अपील है कि अपने फसल का बीमा अवश्य करवाएं एवं योजना का लाभ उठायें। जो भी इच्छुक कृषक अपने फसल का बीमा करवाना चाहते हैं वे अंतिम तिथि से पहले अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।अगर प्राकृतिक आपदा से बीमित फसल हो जाएं नुकसान तो कहां पाएं समाधानः-बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक विनीत पाण्डेय ने बताया कि प्राकृतिक आपदा जैसे - बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवाती बारिश,जलभराव, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से हुई क्षति कि स्थिति में बीमित कृषक द्वारा 72 घंटे के भीतर अपनी फसल नुकसान की शिकायत दर्ज करवाना अनिवार्य है।   बीमित कृषक अपनी फसल नुकसान की शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-889-6868 अथवा बीमा कंपनी के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1035-490 पर कॉल करके दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा बीमित कृषक अपने से सम्बन्धित ऋणप्रदाता बैंक शाखा, अपने विकासखण्ड के राजकीय बीज गोदाम, बीमा कंपनी के तहसील कार्यालय में लिखित रूप से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।   इस अवसर पर कृषि विभाग से जयंतीलाल पटेल, बीमा कंपनी के तहसील समन्वयक सौरभ सिंह, प्रसून वर्मा, राजेश पाण्डेय, शुभम मिश्रा तथा सीएससी संचालक विष्णु पाल, रहीमुद्दीन, नवनीत सिंह, अजय कुमार त्रिपाठी, करमचंद व अन्य संचालक एवं कृषकगण उपस्थित रहे।   

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