ब्रेकिंग न्यूज

शिक्षक पर पाक्सो एक्ट में FIR, छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों का लगा था आरोप


सुल्तानपुर जिले में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पर सवा साल बाद पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। शिक्षक ने क्लास रूम में गुरू-शिष्य के रिश्ते को कलंकित करते हुये कक्षा 4 की एक छात्रा छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की थी। अधिकारियों के पैनल द्वारा जांच में आरोप की पुष्टि हुई। आरोपी शिक्षक को निलंबित किया गया लेकिन अंत में BSA ने सांठ-गांठ कर उसे बहाल कर दिया था।लेकिन विधिक कार्रवाई से अधिकारी बचते रहे। अंत मे उसे बहाल कर डाला। मामला जिले के पीपी कमैचा ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल से जुड़ा है।सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीपी कमैचा ब्लॉक अंतर्गत सरकारी स्कूल में तैनात सहायक अध्यापक दिवाकर सिंह पर छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट में चांदा थाने में FIR दर्ज हुई है। कक्षा चार की छात्रा का आरोप है कि दिवाकर स्कूल में उसके साथ छेड़छाड़ करता, संवेदनशील अंगों के छूता। इससे तंग आकर छात्रा ने स्कूल आना बंद कर दिया। घर वालों को पता चला तो बात शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंची। तत्कालीन ABSA पीपी कमैचा विपुल उपाध्याय ने जांच कर पत्रांक जांच/बीआरसी/प्रतापपुर कमैचा-90/2021-22 के माध्यम से जांचकर 22 अक्टूबर 2021 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी। छात्रा द्वारा लगाये गये आरोप सत्य पाये गये। एबीएसए ने छात्रा के बयान का वीडियो रिकॉर्ड कराया था। इसे संज्ञान लेकर तत्कालीन बीएसए दीवान सिंह ने पत्रांक प्रबंध प्र.वि./1035-38/2021-22 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया। फिर उन्होंने ABSA सुलतानपुर और ABSA बल्दीराय की संयुक्त जांच टीम बनाकर साक्ष्य के साथ आख्या मांगा।पत्रांक 150/जांच/2022-23 के माध्यम से 29 जून 2022 को अधिकारियों के पैनल की जांच आख्या रिपोर्ट में पूर्व के आरोप की पुष्टि हुई। शिक्षक को कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध पाया गया। जांच मे सामने आया कि शिक्षक ने शिकायत नहीं करने के लिये दबाव भी बनाया था।वर्तमान मे बीएसए दीपिका चतुर्वेदी ने शिक्षक दिवाकर की सेवा समाप्त के लिये पत्रांक/4324-27/2022-23 के माध्यम से एक पत्र शासन को 6 जुलाई 2022 को लिखा। इसके बाद स्वयं ही सांठ-गांठ कर आरोपों से घिरे शिक्षक को उन्होंने बहाल कर डाला। जिसको लेकर चर्चाओ का बाजार गर्म है। इधर सोशल मीडिया पर मामला सामने आया तो DM-SP ने मामले का संज्ञान लिया। तब कही जाकर 30 जनवरी को पीड़िता के परिवार वालों की तहरीर पर चांदा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

कोई टिप्पणी नहीं