नाबालिग ड्राइव करने पर एफ आई आर
गाजियाबाद में अब नाबालिगों के हाथ में स्कूटी-बाइक की चाभी देना उनके गार्जियन को भारी पड़ रहा है। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बीते एक हफ्ते में 91 वाहन सीज करते हुए इन नाबालिगों के पेरेंट्स और वाहन मालिकों पर कई थानों में एफ आई आर दर्ज की गई हैं।कविनगर थाने में 12, नंदग्राम में 8, कोतवाली में 10, विजयनगर में 4, साहिबाबाद में 13, टीला मोड़ में 5, लोनी में 4, मधुबन बापूधाम में 5, मोदीनगर में 3, मसूरी में 5, इंदिरापुरम में 7, कौशांबी में 2, मुरादनगर में 4, क्रॉसिंग रिपब्लिक में 3, सिहानी गेट में 3, लिंक रोड में 1 और वेव सिटी थाने में इस तरह की 2 एफ आई आर दर्ज हुई हैं। एडीसीपी ट्रैफिक ने बताया, 18 साल के कम आयु वाले वाहन नहीं चला सकते। ऐसे वाहनों के संचालन की दशा में वाहन के पंजीकृत स्वामी पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199 (क) के तहत 25 हजार रुपए जुर्माना या तीन साल कारावास दोनों से दंडित करने, वाहन पंजीकरण 1 साल तक रद करने, वाहन चला रहे किशोर को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं देने का प्रावधान है। इसी एक्ट के तहत गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है।इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस उन पर भी एक्शन ले रही है, जिन्होंने 18 की उम्र पार होने के बावजूद लाइसेंस नहीं बनवाया और वाहन चला रहे हैं। इस तरह के मामलों में 149 वाहनों के पुलिस ने हाल ही में चालान काटे हैं। एडीसीपी ट्रैफिक ने बताया वर्तमान में स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चे 18 साल की उम्र होने से पहले ही बाइक-स्कूटी से चल रहे हैं। सड़क हादसों की स्टडी करने पर ये बात सामने आती है कि हादसों में एक बड़ी हिस्सेदारी नाबालिगों द्वारा वाहन चलाया जाना है जो चिंता की बात है। इसलिए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ये अभियान शुरू किया है।
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