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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को स्पेशल जज ने सुनाई 10 साल की सजा


सुलतानपुर घर मे अकेली मौजूद किशोरी को मौके का फायदा उठाकर जबरन दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी राजाराम कोरी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट एकता वर्मा की अदालत ने दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी राजराम को 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।  मालूम हो कि कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित धराएं गांव के रहने वाले आरोपी राजाराम कोरी के खिलाफ अभियोगी पिता ने 23 अगस्त 2014 को अपनी 15 वर्षीय पुत्री से घर मे घुसकर जबरन दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना के समय उसकी पुत्री घर पर अकेली मौजूद थी तभी आरोपी राजाराम आया और उसके मुंह मे कपड़ा भरकर जबरन दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारा-पीटा। आरोप के मुताबिक आस-पास के लोगो को जब जानकारी मिली तो उन्होंने लड़की के जरिये सच्चाई बताने पर आरोपी युवक राजाराम को बैठा लिया। जिसके बाद लड़की के परिजन पहुँचे तो आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसके खिलाफ आरोप-पत्र भी दाखिल हुआ। मामले का विचारण पॉक्सो एक्ट/एडीजे त्रयोदश की अदालत में चला। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार द्विवेदी ने अभियोजन गवाहों को परीक्षित कराया, वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जज एकता वर्मा की अदालत ने आरोपी राजाराम कोरी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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