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जहांगीरपुरी में ऑपरेशन बुलडोजर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

 


नई दिल्ली जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निमग के अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट के 2 जजों जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच तय करेगी कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुजडोजर चलेगा या फिर इस पर रोक जारी रहेगी। सुनवाई सुबह 11:30 के बाद शुरू हो सकती है।बुलडोजर ऑपरेशन के बाद कांग्रेस भी एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी के 15 सदस्यीय डेलीगेशन अजय माकन के नेतृत्व में आज जहांगीरपुरी का दौरा कर सकते हैं।बुधवार को दिल्ली नगर निगम  ने जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की थी। लेकिन कार्रवाई शुरू होने के एक घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। दरअसल, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं।इनमें से पहली याचिका में बिना नोटिस के बुलडोजर चलाकर स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी नागरिक अधिकार से वंचित करने की बात कही गई थी। वहीं दूसरी अर्जी में देश के कई राज्यों में किसी भी आरोप के लिए अचानक बुलडोजर चलाने की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश देने की अपील की गई थी।सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। कोर्ट ने  दिल्ली नगर निमग की कार्रवाई के दौरान नोटिस जारी कर कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के करीब 2 घंटे बाद अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई पूरी तरह से रोकी गई।

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