पंचायत चुनाव लड़ने के दौरान आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अवाश्यक
लखनऊ। पंचायत चुनाव लड़ने के दौरान आपकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अवाश्यक है। इससे कम आयु होने पर आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। पंचायत सामान्य निर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले संभावित उम्मीदवारों को शासन व प्रशासन की ओर से निर्धारित किए गए अन्य नियमों और निर्देशों की जानकारी भी रखनी होगी।पंचायत चुनाव के किसी भी पद को प्रत्याशी अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र का मूल्य 150 रुपए निर्धारित है। सदस्य पद की जमानत धनराशि पांच सौ रुपए होगी। प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र का मूल्य तीन सौ रुपए होगा। वहीं बीडीसी व प्रधान पद के लिए प्रत्याशी को दो हजार रुपए की जमानत धनराशि जमा करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य पद का नामांकन पत्र पांच सौ रुपए का होगा। जिपं सदस्य पद की जमानत धनराशि चार हजार रुपए निर्धारित की गई है। अगर उम्मीदवार एससी, एससी महिला, ओबीसी, ओबीसी महिला या महिला है तो उसे नामांकन पत्र व जमानत राशि का आधा ही देना होगा। नामांकन पत्र नकद मूल्य देकर लिया जा सकेगा। वहीं जमानत धनराशि ट्रेजरी चालान से बैंक या ट्रेजरी में जमा किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में जमानत धनराशि को नकद भी जमा किया जा सकेगा।एससी, एससी महिला, ओबीसी व ओबीसी महिला के लिए आरक्षित पदों पर चुनाव लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। महिलाओं के मामले में जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले मायके से रिपोर्ट लगवाना आवश्यक होगा। ग्राम पंचायत सदस्य पद की आरक्षित सीटों के प्रत्याशियों को प्रारूप अ पर अपनी जाति से संबधित घोषणा पत्र भरना होगा। प्रधान, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को प्रारूप ब पर अपनी जाति संबधी घोषणा के साथ नोटरी से सत्यापित भी कराना होगा।
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