त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू
1-जो पंचायतें अभी तक एससी के लिए आरक्षित हुईं और ओबीसी के लिए कभी आरक्षित नहीं हुईं, वे अब ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी
2-जो पंचायतें अभी तक ओबीसी के लिए आरक्षित होती रहीं और एससी के लिए कभी आरक्षित नहीं हुईं, वे पंचायतें अब एससी के लिए आरक्षित होंगी
3-रोटेशन रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, वर्ष 1995 से 2015 तक हुए पांच चुनावों को माना जाएगा आरक्षण तय करने का आधार,महिलाओं का 33 फीसदी आरक्षण हर चुनाव में पूरा होता रहा है, यह ऐसे ही जारी रहेगा
प्रदेश सरकार द्वारा जिला पंचायत का आरक्षणव आवंटन एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जिलेवार आरक्षण चार्ट जारी करना। निदेशालय द्वारा विकास खण्डवार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट से तैयार कर जिलों को प्रेषण : 11/02/2021 से 15/02/2021, निदेशालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण : 16/02/2021, जिले स्तर पर विकासखम्ड स्तरीय अफसरों का प्रशिक्षण: 18/02/2021 से 19/02/2021, आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड)के आवंटन का डीएम द्वारा प्रस्ताव की तैयारी : 20/02/2021 से 01/03/2021, ग्राम पंचायत के आरक्षित प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आवंटन की सूची का डीएम द्वारा प्रकाशन : 02/03/2021 से 03/03/2021, प्रस्ताव पर आपत्तियों प्राप्त करने की तिथि : 04/03/2021 से 08/03/2021, आपत्तियों को जिला मुख्यालय पर एकत्रिकरण- 09/03/2021, आपत्तियों का डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण एवं निस्तार व अन्तिम सूची तैयार किया जाना : 10/03/2021 से 12/03/2021, डीएम द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन की अन्तिम सूची का प्रकाशन : 13/03/2021 से 14/03/2021, डीएम द्वारा पंचायतीराज निदेशालय को शासनादेश में उल्लिखित प्रारूप पर आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूचना प्रेषित किया जाना :15/03/2021
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