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भाजपा विधायक की पत्नी समेत नौ के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट,बढ़ी मुश्किलें


सुलतानपुर। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने एवं सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य आरोेपों से जुड़े मामले में भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी की पत्नी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीयों की विशेष अदालत ने गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से विधायक की पत्नी व उनके समर्थकों की मुश्किलें बढ़ गई है। मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष आजाद सिंह केसरी ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान थाने आकर पुलिस कर्मियों को धमकाने समेत अन्य आरोपो में तीन फरवरी 2017 को लंभुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व मौजूदा भाजपा विधायक देवमणि दूबे, भाजपा नेता शिवाकांत मिश्र समेत करीब दो दर्जन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले का विचारण एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में चल रहा है। इस मामले में शासन की सिफारिश पर अभियोजन पक्ष ने केस वापसी पर उचित फैसला लेंने की कोर्ट से मांग भी की थी। फिलहाल केस वापसी की अर्जी पर सुनवाई के पश्चात कोतवाली देहात थाने से जुड़े मामले में अदालत ने देवमणि द्विवेदी की अर्जी को मौजूद तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर जायज न मानते हुए खारिज कर दिया था। इस मामले में अदालत ने गैरहाजिर चल रहे आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है,जिसके क्रम में अदालत से विधायक की पत्नी रेखा दूबे सहित नौ लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर लम्भुआ थानाध्यक्ष को गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामले में सुनवाई के लिए आगामी 25 जनवरी की तारीख तय की गयी है। कोर्ट के इस आदेश से विधायक की पत्नी व उनके समर्थकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गयी है।

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