लव जिहाद के खिलाफ जल्द आएगा कानून यूपी में
लखनऊ। प्रदेश में भी लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी है। गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा और दोषी पाए जाने पर 5 साल की सख्त सजा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर, बागपत, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में लगातार हो रही लव जिहाद की घटनाओं के बाद गृह विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। कानून के ड्राफ्ट को रिव्यू के बाद कैबिनेट में रखा जाएगा।गौरतलब है कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। जस्टिस एससी त्रिपाठी ने प्रियांशी उर्फ समरीन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नूरजहां बेगम केस के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और दोषी पाए जाने पर सजा होगी। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा का प्रावधान है। अगर कोई अपनी मर्जी से शादी के लिए धर्म बदलना चाहता है तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर को एप्लीकेशन देनी होगी। यह आवेदन अनिवार्य होगा।
कोई टिप्पणी नहीं