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बकाया विनियमन शुल्क जमा कराने उपरान्त ही भट्ठा सत्र 2020-21 में ईट भट्ठां के संचालन की अनुमति प्रदान


सुलतानपुर।अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) हर्षदेव पाण्डेय ने बताया कि निदेशालय, भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ पत्र संख्या 943/एम-ईट भट्ठा/2018-19, दिनांक 16.09.2020 द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद में ईट भट्ठा मालिकों से बकाया विनियमन शुल्क जमा कराने उपरान्त ही भट्ठा सत्र 2020-21 में ईट भट्ठां के संचालन की अनुमति प्रदान की जायेगी। तत्सम्बन्ध में जनपद  के समस्त ईट भट्ठा स्वामियों को सूचित किया है कि उपरोक्त शासनादेश के क्रम में खनिज अनुभाग में ईट भट्ठा के सापेक्ष बकाया देय विनियमन शुल्क ब्याज सहित यथाशीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उसके विरूद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी करते हुए भट्ठा सत्र 2020-21 में ईट भट्ठों के संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। 


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