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नगरीय क्षेत्र में अवस्थित दुकानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खोले जाने की जायेगी कार्यवाही-डीएम

सुलतानपुर/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने बताया कि जनपद के नगरीय क्षेत्र में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फेलने के कारण नगरीय क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट जोन घोषित करते हुए उस परिक्षेत्र में अवस्थित समस्त दुकानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों का संचालन बन्द करा दिया गया है। उन्होंने आम जनमानस/व्यापारियों की सुविधा के दृष्टिगत आज दिनांक 17.08.2020 को जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ व्यापारियों व संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ वार्ता की गयी है। नगरीय क्षेत्र में अवस्थित दुकानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से कार्य योजना  तैयार कर रही है। दिनांक 19.08.2020 दिन बुधवार तक बनायी गयी योजना के अनुरूप नगरीय क्षेत्र में अवस्थित दुकानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी।

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