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14 अगस्त तक हॉट स्पाट जोन घोषित

सुलतानपुर/ जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने अवगत कराया है कि 24 जुलाई से 1 अगस्त, 2020 तक सुलतानपुर शहर के 6 घोषित कन्टेनमेन्ट जोन क्रमशः कृष्णा नगर दरियापुर क्षेत्र में आते हैं, में कोविड-19 धनात्मक रोगी की संख्या 22 हो गयी है। इस क्षेत्र में कोविड-19 धनात्मक रोगी लगातार प्राप्त होने की प्रवृत्ति पायी जा रही है। इन 6 कन्टेनमेन्ट जोन को एक दूसरे को ओवर लैप करने के कारण इन्हें हॉट स्पाट घोषित किया गया है, जिसमें उपरोक्त सभी 6 कन्टेनमेन्ट जोन सम्मिलित रहेंगे तथा हॉट स्पाट जोन के बाहर 250 मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। इस हॉट स्पाट जोन का मुख्य केन्द्र न्यू लाईफ लाईन हास्पिटल होगा। पंचरस्ता से दरियापुर रोड पर सिटी हास्पिटल तक मार्ग के दोनों ओर का पूरा क्षेत्र हॉट स्पाट जोन रहेगा। उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र में प्राप्त अन्तिम कोविड-19 धनात्मक रोगी, जो दिनांक 1 अगस्त, 2020 को प्राप्त हुआ था, के आधार पर दिनांक 14 अगस्त, 2020 तक हॉट स्पाट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि शासन द्वारा निर्धारित एवं निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में कोरोना वायरस से बचाव हेतु उपरोक्त क्षेत्र को हॉट स्पॉट जोन घोषित करते हुए डी0के0 अहिरवार अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय-खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सुलतानपुर को उक्त हॉट स्पाट जोन का नोडल अधिकारी घोषित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि इंसीडेन्ट कमाण्डर/उप जिला मजिस्ट्रेट सदर के निर्देशन में उपरोक्त क्षेत्र की वैरीकेटिंग कराना सुनिश्चित करेंगे तथा हॉट स्पाट क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त व्यवस्था एवं आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति तथा पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में कोई सेवा अनुमन्य नहीं होगी। इंसीडेन्ट कमाण्डर अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायेंगे। उक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि हॉट स्पॉट जोन में आवागमन पूर्णतया बाधित रहेगा तथा हॉट स्पॉट जोन की सीमाएं वैरीकेटिंग सील की जायेगी और सीलिंग प्वाइंट पर पुलिस बल तैनात किया जांय। हॉट स्पॉट जोन में मॉपिंग एवं सेनेटाइजेशन कार्य में लगे कर्मचारियों, मेडिकल टीम एवं डोर-टू-डोर आपूर्ति एवं गैस आपूर्ति में लगे कार्मिक जिन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा पास जारी किया गया हो उन्हें आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक एवं वाणिज्यिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा।    उन्होंने बताया कि चिकित्सीय आकस्मिकता की स्थिति में एम्बुलेन्स 102 एवं 108 का ही प्रयोग किया जा सकेगा जो जोन के करीब 24 घण्टे उपलब्ध रहेगी। क्षेत्राधिकारी पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सील सीमा पर पुलिस बल उपलब्ध रहें तथा उपरोक्त अनुमन्य कर्मचारी या व्यक्ति जिन्हें उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा जारी वैध पास हो, को ही हॉट स्पाट जोन परिधि में जाने की अनुमति दी जायेगी। इस हेतु प्रत्येक सील प्वांइट पर तैनात पुलिस टीम के पास एक रजिस्टर रखा जाय जिसमें उक्त कर्मचारियों के आवागमन अंकित किये जायें। इस रजिस्टर का रख-रखाव सील प्वांइट पर तैनात पुलिस बल द्वारा किया जायेगा।
   उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा जारी पास पर बैंकिंग करेस्पोण्डेन्ट और माइक्रो एटीएम बैकिंग संचालन हेतु आई0टी0 वेन्डर्स और नकदी प्रबन्ध एजेन्सियों को इंसीडेन्ट कमाण्डर/उप जिला मजिस्ट्रेट सदर द्वारा पास जारी करने की अनुमति दी जायेगी। प्रशासनिक, पुलिस, चिकित्सा व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मॉपिंग एवं सेनेटाइजेशन कार्य में लगे कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप मास्क एवं ग्लब्स का प्रयोग तथा सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करना होगा। हॉट स्पॉट जोन में पुलिस एवं मेडिकल टीम द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत कान्टैक्ट ट्रैसिंग की जायेगी। सभी संदिग्ध/संक्रमित व्यक्तियों को आईसोलेट किया जाय तथा समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय तथा व्यक्ति के सम्पर्क में आये हुए समस्त व्यक्तियों को फैसेलिटी क्वारेंटाइन में रखा जाय। सर्वे टीम द्वारा हॉट स्पॉट जोन में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार किया जाय, जिसमें परिवार के सभी व्यक्तियों के नाम, मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करें। चिह्निंत स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सी0सी0टी0वी0 कैमरें लगाये जाय तथा एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाय, जिसका पर्वेक्षण 24ग7 किया जाय। जोन में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाय। हॉट स्पॉट जोन की समस्त सड़कों गलियों, नालियों एवं सार्वजनिक स्थानों को सेनेटाइज कराया जाय। उप जिला मजिस्ट्रेट सदर एवं क्षेत्राधिकारी पुलिस कानून व्यवस्था पर सतर्क दृष्टि रखते हुए किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर के प्रकाशन एवं प्रसार पर रोक लगायें। उन्होंने समस्त निर्देशों कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिये तथा उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध एपीडेमिक एक्ट 1897 कोविड-19 विनियमावली 2020 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60 तथा आई0पी0सी0 की धारा-188 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

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