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उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस जारी किया

लखनऊ-यूपी सरकार ने लाकडाउन 4 की गाइडलाइंस को जारी किया रेस्टोरेंट्स को होम डिलीवरी को अनुमति मिली
बाज़ारों को खोलने को अनुमति अलग अलग दिन का रोस्टर बनाकर खोली जाएंगी दुकाने मिठाई की दुकानें खोली जा सकेंगी सोशल डिस्टेंसिंग से मिठाई की बिक्री होगी
शादी के लिए बारात घर खोले जा सकेंगे पूर्व अनुमति के साथ अधिकतम 20 व्यक्ति शादी में होंगे शामिल कंटेंटमेंट ज़ोन से बाहर स्ट्रीट वेंडर सोशल डिस्टेंसिंग से दुकान खोलने की अनुमति प्रदेश में फोर व्हीलर में ड्राइवर समेत 2 व्यक्तियों को चलने की अनुमति दो बच्चों को भी अनुमति टू व्हीलर पर एक व्यक्ति को अनुमति साथ में महिला होने पर दो को चलने की अनुमति प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर दुकानों को खोले जाने की अनुमति मिली नोयडा और गाजियाबाद में दिल्ली से आने की अनुमति मिली समस्त सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर बार सभाएँ एसेंबली हॉल पर रोक रहेगी हालाँकि खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी लेकिन इसमें दर्शकों को अनुमति नहीं होगी
समस्त राजनीतिक, सामाजिक ,खेल मनोरंजन, शैक्षिक ,सांस्कृतिक, धार्मिक अन्य सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा ।समस्त धार्मिक स्थल, पूजास्थल जनसामान्य के लिए बंद रहेंगे धार्मिक जुलूस भी प्रतिबंधित रहेंगे ।राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतर्राज्य आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा राज्य द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों के राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं है इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे समस्त बाज़ार को इस प्रकार खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग अलग बाज़ार खुले ,सोशल डिसटेंस एवं समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए ,इस संबंध में जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल के साथ संवाद स्थापित कर व्यवस्था बनाने हेतु जनपद स्तर पर आदेश जारी किए जाएंगे ,शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिसटेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी रेस्टोरेंट आदि में केवल होम डिलिवरी की व्यवस्था होगी मिठाई की दुकानो को खोलने की अनुमति होगी लेकिन वहां बैठकर खाने की कोई अनुमति नही होगी बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा इसमें से ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेंमेंट ज़ोन से बाहर अनुमति होगी लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फ़ेसमास्क लगाकर सोशल डिसटेंस का पालन करना होगा ,
पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फ़ेस मास्क इस्तेमाल करना होगा ,किसी भी ख़रीदार को समान बिक्री नहीं की जाएगी यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसे समान नहीं दिया जाएगा ।

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