लॉकडाउन बढ़ाया गया, गृह मंत्रालय ने 4 मई के बाद दो सप्ताह से अधिक समय तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया
गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत 4 मई के बाद दो सप्ताह से अधिक समय तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया।
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एमएचए ने इस अवधि में अलग-अलग गतिविधियाँ नियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी किए, जो कि देश के जिलों के रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के जोखिम रूपरेखा पर आधारित हैं। दिशानिर्देशों में ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन में पड़ने वाले जिलों में काफी आराम दिया है।
रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन के रूप में जिलों की पहचान के लिए मानदंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 30 अप्रैल, 2020 के पत्र में विस्तार से बताया गया है। ग्रीन ज़ोन अब तक शून्य पुष्टि वाले मामलों वाले जिले होंगे; या पिछले 21 दिन में कोई नया केस नहीं हुआ हो । रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दोहरीकरण दर, जिलों से परीक्षण और निगरानी प्रतिक्रिया की संख्या को ध्यान में रखकर किया जायेगा। वे जिले, जिन्हें न तो रेड या ग्रीन के रूप में परिभाषित किया गया है, ऑरेंज जोन के रूप में वर्गीकृत किये जायेंगे।
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