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सुल्तानपुर तहसीलों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की होगी साप्ताहिक बन्दी


सुल्तानपुर सहायक श्रमायुक्त ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 की धारा-8 (2) सहपठित उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम 6 के अन्तर्गत जिलाधिकारी  द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में वर्ष 2025 के लिये दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बन्दी  जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नवत रखी जायेगी।  जनपद सुलतानपुर तहसील सदर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के नाम- नगर पालिका क्षेत्र में रविवार को, कूरेभार में शनिवार को, कुड़वार में रविवार को, अलीगंज में शुक्रवार को, धम्मौर में शुक्रवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी। तहसील बल्दीराय क्षेत्रान्तर्गत- पारा में शुक्रवार तथा हलियापुर में शनिवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी। तहसील कादीपुर के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के नाम-कादीपुर में बुधवार को, अखण्डनगर में मंगलवार को, करौंदीकला में शनिवार को, सूरापुर में बुधवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी। उन्होंने बताया कि लम्भुआ तहसील के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के नाम- लम्भुआ में बृहस्पतिवार को, कामतागंज में मंगलवार को, चांदा में मंगलवार को, शिवगढ़ में रविवार, शम्भूगंज में बृहस्पतिवार को, हनुमानगंज में बुधवार को, कोइरीपुर शिवाला में शुक्रवार को, सोनावा में मंगलवार तथा तहसील जयसिंहपुर अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र बरौसा में शुक्रवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी।

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