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बेटी की हत्यारिन मां को उम्रकैद , पांच महीने में दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा


लखनऊ 15 दिन की बच्ची को उसकी ही मां ने तालाब में फेंक कर मार डाला था। उसकी इस क्रूर हरकत पर पूरा गांव एकजुट हो गया था। महिला के पिता ने बेटी का मानसिक संतुलन खराब बताते हुए हत्या की प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी।पुलिस ने मार्च माह में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में अब एससीएसटी एक्ट की विशेष न्यायाधीश ने मां को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।एडीजीसी  के अनुसार जगत निवासी श्रीपाल भारती ने एक प्राथमिकी थाना अलापुर में 19 फरवरी 2024 को पंजीकृत कराई थी। जिसमें बताया था कि उसने अपनी बेटी प्रियंका की शादी कुड़ेली निवासी विनोद के साथ की थी। उसकी बेटी ने 31 जनवरी 2024 को ससुराल कुड़ेली में एक लड़की को जन्म दिया था। वह 14 फरवरी को प्रियंका अपने मायके आ रही थी तो उसी दिन उसने अपनी 15 दिन की बच्ची को जगत के तालाब में फेंक दिया था।जब उसके पास बच्ची नहीं दिखी तो हम सभी लोगों ने तलाश किया तो जगत के तालाब में बच्ची का शव उतराते हुए मिला। उन्होंने बताया कि बच्ची प्रियंका का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। लेकिन इसके बाद भी उसने खुद अपनी बेटी के खिलाफ उसकी बेटी की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था।पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और मार्च माह में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जुलाई में मामला ट्रायल शुरू हुआ। इसके बाद से मामला न्यायालय में विचाराधीन था।शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीजीसी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी। इसके बाद दोषी मां प्रियंका को पांच महीने में ही विचारण करके आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

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