कोर्ट ने DM पर लगाया भारी भरकम जुर्माना
कन्नौज जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय ने एक्सीडेंट के एक मामले की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी पर 5-5 लाख के भारीभरकम जुर्माने लगाए हैं। जुर्माने की धनराशि एक महीने में ही 7 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ देनी होगी। दरअसल वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर बिना बीमा की एक बोलेरो कार अधिगृहित की गई थी। निर्वाचन डयूटी पर जाते समय बोलेरो से बाइक सवार 2 युवक टकरा गए थे। जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में दोनों युवकों के परिजनों ने कोर्ट में वाद दायर किया था। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।अधिवक्ता मयंक द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2015 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर निर्वाचन कार्य के लिए छिबरामउ के पूर्वी बाइपास पर रहने वाले ओम प्रकाश तिवारी की बोलेरो कार अधिगृहित की गई थी। कार अधिग्रहण से पहले ओमप्रकाश तिवारी ने अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया था कि उनकी कार का बीमा नहीं है, इसलिए वह अपनी कार निर्वाचन डयूटी के लिए नहीं भेज सकते।इस पर अधिकारियों ने उनकी गिरफतारी का डर दिखाते हुए 29 नवम्बर 2015 को जबरिया कार अधिगृहित कर ली थी। 30 नवम्बर 2015 की सुबह निर्वाचन डयूटी के लिए उनकी कार ले जाई जा रही थी। जैसे ही कार सौरिख में परौर गांव के पास पहुंची, तभी सामने से आ रही बाइक से कार टकरा गई थी।इस हादसे में परौर गांव निवासी बाइक चालक सुनील कुमार और उसी गांव का राजा बाबू उर्फ दीपक बुरी तरह घायल हो गया था। दोनों युवकों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज से कानपुर ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर लखनउ ले जाते वक्त युवकों ने दम तोड दिया था। इस मामले को लेकर युवकों के परिजनों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय में 2 अलग-अलग वाद दायर किए थे। इस मामले की सुनवाई करते हुए जज व पीठासीन अधिकारी शाहिद रजा ने फैसला सुनाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पर 5-5 लाख रूपये के जुर्माना लगाए हैं।उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सात फीसदी वार्षिक ब्याज समेत दोनों युवकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपए प्रतिकर के रूप में प्रदान करें। जिसमें से एक-एक लाख रूपए की तीन वर्ष के लिए एफडीआर करानी होगी और चार-चार लाख रूपए मय ब्याज के नगद दी जाएगी।
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