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यूपी पंचायत चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना को मंजूरी दे दी


नई दिल्ली। सुप्रीम  कोर्ट ने मतगणना को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की मतगणना पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 829 मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दी।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना के दौरान या मतों की गिनती के बाद किसी प्रकार की विजय रैलियों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई पूरी होने तक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों पर प्रवेश से पहले अधिकारियों, प्रत्याशियों और एजेंटों को 'नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। बता दें कि कल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती है। बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती को कुछ समय के लिए टालने लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर आज यानी शनिवार को सुनवाई हुई। काउंटिंग की मंजूरी देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि अगर कोरोना संकट को देखते हुए मतगणना को स्थगित कर दिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूटे पडे़गा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि कोरोना काल में क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर दो-तीन हफ्ते टाल दिया गया तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किया गया दिशा-निर्देश भी मांगा है।

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