जनपद की सीमा के अन्तर्गत 11 मार्च तक धारा-144 प्रभावी
सुलतानपुर। वर्तमान समय में महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रसरण के कारण असाधारण स्थिति के दृष्टिगत मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है एवं इसी दौरान इस वर्ष 20 जनवरी को गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 11 फरवरी को मौनी आमावस्या, 26 फरवरी को हजरत अली जन्म दिवस, 11 मार्च को महाशिव रात्रि का त्योहार का मनाया जायेगा तथा वर्तमान में आगामी फरवरी, मार्च माह से सम्भावित ग्राम पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगा, जिससे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा, मनमुटाव व प्रतिद्वन्दिता के परिप्रेक्ष्य में उन्मादी, साम्प्रदायिक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा विध्वंसक विस्फोट व विधि विरूद्ध समाज विरोधी, क्रिया कलाप कारित की जा सकती है। जनपद में उपर्युक्त के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों विघटनकारी तत्वों/शरारती तत्वों द्वारा अपने कुत्सित उद्देश्यों की प्रति हेतु कानून व्यवस्था को प्रभावित करने एवं महामारी कोरोना वायरस के जानलेवा प्रभाव के कारण उत्पन्न असाधारण स्थिति के दृष्टिगत जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से तत्काल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है।अपर जिला मजिस्ट्रेट(प्रशासन) हर्ष देव पाण्डेय सुलतानपुर ने जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिले की सीमा के अन्तर्गत शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य एतत द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जनपद की सीमा के अन्तर्गत दिनांक 12.01.2021 से 11.03.2021 तक प्रभावी रहने के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को भी निर्देश जारी किये है कि उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित किये जायें।
कोई टिप्पणी नहीं