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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों की खैर नहीं , योगी सरकार लेकर आई नया कानून


लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई। इसमें सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या फिर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किये गए हैं। इसके तहत उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है।गौरतलब है कि अभी तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए IT एक्ट की धारा 66 (I) और 66 (F) के तहत कार्रवाई होती थी। लेकिन योगी सरकार अब इसे नियंत्रित करने के लिए नई नीति लेकर आई है।इसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

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