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डीएम ने वार्ड नंबर 28 में जिला पंचायत सदस्य पद की गलत तरीक़े से मतगणना कराने पर निर्वाचन अधिकारी अमेठी पर की कार्यवाही


अमेठी। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) अरुण कुमार ने जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 28 में मतगणना का कार्य गलत तरीके से कराने की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को जांच अधिकारी नामित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे, अपर जिलाधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में जांच के दौरान पाया गया कि निर्वाचन अधिकारी विकासखंड अमेठी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (सदस्य जिला पंचायत मतगणना) द्वारा सदस्य जिला पंचायत के वार्ड संख्या 28 की मतगणना में मतदेय स्थल संख्या-158 प्राथमिक विद्यालय वियसिया पू0 भाग,  मतदेय स्थल संख्या-120 प्राथमिक पाठशाला ककवा अति0 कक्ष,  मतदेय स्थल संख्या-134 प्राथमिक पाठशाला नया भवन नरैनी अति0 कक्ष-1, मतदेय स्थल संख्या-138 प्राथमिक पाठशाला नरैनी पुराना भवन आंगनवाड़ी केंद्र कक्ष-1,  मतदेय स्थल संख्या-121 प्राथमिक पाठशाला पूरबगांव पू0 भाग (आंशिक), मतदेय स्थल संख्या-79 प्राथमिक पाठशाला गडेरी पू0 भाग,  मतदेय स्थल संख्या-80 प्राथमिक पाठशाला गडेरी म0 भाग को सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन सूची (अंतिम प्रकाशन) में जिला पंचायत के वार्ड संख्या-28 में उक्त बूथ सम्मिलित हैं, साथ ही इनके द्वारा मतदेय स्थल संख्या-79 प्राथमिक पाठशाला गडेरी पूर्वी भाग तथा मतदेय स्थल संख्या-80 प्राथमिक पाठशाला गडेरी म0 भाग के सभी मतों की गणना वार्ड नंबर-29 के साथ कर दी गई, जबकि जिला पंचायत के वार्ड संख्या-29 में गडेरी के मात्र मतदेय स्थल संख्या-81 प्राथमिक पाठशाला गडेरी प0 भाग एवं मतदेय स्थल संख्या-82 प्राथमिक पाठशाला गडेरी अति0 कक्ष की ही गणना होनी चाहिए थी, तथा मतदान स्थल संख्या-100 प्राथमिक पाठशाला कोरारी गिरधरशाहपुर पू0 भाग जिला पंचायत के वार्ड संख्या-28 में सम्मिलित नहीं होना चाहिए था उसको भी गणना में सम्मिलित करके सदस्य जिला पंचायत के वार्ड संख्या 28 के अंतिम परिणाम में शामिल कर लिया गया। इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी विकासखंड अमेठी से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया गया, जिसमें उनके द्वारा दिए गए जवाब अंशिका व असंतोषजनक पाए गए, मतगणना की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात प्रपत्र-49, 50 एवं 51 के आधार पर ए0आर0ओ0/आर0ओ0 द्वारा अंतिम परिणाम घोषित किया जाना होता है। मा. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित व्यवस्थाओं के अंतर्गत इनको निर्वाचन अधिकारी अमेठी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार बनाया गया था, किंतु इनके द्वारा मा. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में अपने पदीय दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त प्रकार की महान त्रुटि परिलक्षित हुई जिससे निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सुचिता एवं विवाद का विषय उत्पन्न हुआ है, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्य में शिथिलता एवं इस गंभीर त्रुटि के लिए निर्वाचन अधिकारी विकासखंड अमेठी/सहायक निर्वाचन अधिकारी (सदस्य जिला पंचायत मतगणना) के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मा. राज्य निर्वाचन आयोग को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा की गई जांच आख्या सहित संस्तुति पत्र भेजा है।

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