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होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 18001805146 टोल फ्री नम्बर जारी


लखनऊ  अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि कोविड-19 रोगियों को कुछ शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। इससे कोरोना के मरीजों के डिस्चार्ज की भी नई व्यवस्था लागू की गयी है। होम आइसोलेशन में रखे गये व्यक्ति में होम आइसोलेशन प्रारम्भ होने के उपरांत 10 दिनों की अवधि में किसी प्रकार का कोई लक्षण परिलक्षित होता है तो ऐसे व्यक्ति की आयु, लक्षण तथा को-माॅर्बिडिटीज की स्थिति के अनुसार कोविड उपचार इकाई में भर्ती कराया जायेगा। होम आइसोलेशन प्रारम्भ होने के उपरांत 10 दिनों तक किसी प्रकार का कोई लक्षण प्रदर्शित न होने की स्थिति में रोगी को रिकवर माना जायेगा। इसी प्रकार कोविड फैसिलिटी में भर्ती लक्षणविहीन व्यक्तियों को प्रारम्भिक जांच के 10वें दिन या भर्ती होने के सातवें दिन पर बिना किसी जांच के डिस्चार्ज किया जायेगा, ऐसे व्यक्तियों को डिस्चार्ज होने के उपरांत घर पर अनिवार्य होम आइसोलेशन में रहना होगा। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए 18001805146 टोल फ्री नम्बर जारी किया गया है। जिसमें वो अपने स्वास्थ्य संबंधी अपडेट दे सकते है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के लिए थर्मामीटर एवं पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखना अनिवार्य है। होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों को दिन में दो बार अपने तापमान एवं ऑक्सीजन लेवल की जांच कर कंट्रोल रूम को सूचित करना होगा। प्रसाद ने बताया कि टेली मेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के ई-संजीवनी पोर्टल का भी व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे पोर्टल पर उपलब्ध डाॅक्टरों से टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सीय सलाह ले सकते है। इस पोर्टल पर फोन नम्बर के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ई-संजीवनी के पर्चे पर सरकारी चिकित्सालयों से भी दवाईयां मिल सकती है।

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