लॉकडाउन 4.0 : 31 मई तक क्या बंद रहेगा?
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि इस बार का लॉक डाउन नए रूप और रंग वाला होगा तो उसको लेकर आज जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लॉक डाउन की सीमा को ३१ मई तक के लिए बढ़ाया गया है। आइये जानते है लॉकडाउन 4.0 में 31 मई तक क्या बंद रहेगा।
निम्न सेवाओं पर पूरी तरह से रोक होगी:
- मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी. स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी ।
- अंतरराष्ट्रीय और घरेलू यात्री उड़ानें बंद रहेंगी।
- शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
- स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टिट्यूट भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी।
- होटल, रेस्त्रां, और बार बंद रहेंगे।
- राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों और जमावड़ों पर रोक जारी रहेगी।
- स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोले जा सकेंगे लेकिन इसमें दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
- कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी।
देश भर में सभी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी. स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार में आने वाले क्षेत्रों के लिए इसे लेकर कानून के प्रावधानों के अनुसार आदेश जारी करेगा।
शुरू हो सकती है ये गतिविधियां :
- यात्री गाड़ियों और बसों से अंतरराज्यीय यात्राएं, हालांकि इसमें दोनों राज्यों की सहमति और अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश का राज्य के अंदर शुरू किया गया यातायात।
- रेस्टोरेंट्स खुल सकेंगे लेकिन यहां से सिर्फ होम डिलिवरी की जा सकेगी। यानी ग्राहक रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे।
- बस डिपो पर चलने वाले कैंटीन, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट्स पर चलने वाली खाने-पीने की दुकानें खुली रहेंगी।
- सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर सभी चिकित्साकर्मियों, सफाई कर्मियों और एंबुलेस की बिना रोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करेंगे।
- सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी तरह से सामानों और कार्गो के साथ साथ खाली ट्रकों की अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक नहीं लगाएंगे।
- सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों से आने वाले सामानों और ट्रकों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाएंगे।
अब राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जोन का निर्धारण
अब राज्य सरकार ग्रीन जोन,ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। उन्हें केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा। जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफर जोन तय करेगा। कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी, पहले की तरह सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी।
सभी 65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों या जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, गर्भवती महिलाओं और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। इलाज या बेहद जरूरी काम से ही घर से निकल सकेंगे।
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मेडिकल प्रोफेशनल्स जैसे, डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एम्बुलेंस की आवाजाही होने दें। इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामान ढुलाई करने वाले ट्रक या अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चत करनी होगी। इसमें खाली ट्रक भी शामिल होंगे।
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