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यूपी में 'लव जिहाद' वालों की खैर नहीं


लखनऊ यूपी में लव जिहाद करने के दोषी को उम्रकैद होगी. यह बिल मंगलवार को विधानसभा सदन में पास हो गया है। उत्तर प्रदेश  सरकार ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक सोमवार को पेश किया।जो आज पास कर दिया गया है। इसमें ‘लव जिहाद’ जैसे अपराधों के मामले में सजा को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है।लव जिहाद में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।लव जिहाद को लेकर मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ और उनकी सरकार लगातार सख्‍त तेवर में ही नजर आई है। क्योंकि इसकी आड़ में चल रहे धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगाने के लिये कई प्रयास किये गए हैं। ‘लव जिहाद’ को लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने मुद्दा बनाया था। इसके बाद लगातार इस मामले में सरकार ने सख्‍त कानून बनाने की कोशिश की और इसके प्रावधानों को कड़ा बनाया है।अब जो बिल पास हुआ है उसके अनुसार लव जिहाद मामले में पीड़ित के इलाज के खर्च के बदले कोर्ट जुर्माना तय कर सकेगी।इस बिल को लाने से पहले योगी सरकार ने बताया था कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, दलित- पिछड़े समुदाय से होने के आधार पर सजा तय की जाएगी। नए बिल में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए भी सजा और जुर्माने को बढ़ाया गया है। इससे पहले लव जिहाद की सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन का होना जरूरी था, लेकिन अब दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसकी सूचना लिखित तौर पर कोई भी पुलिस को दे सकता है।

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