ब्रेकिंग न्यूज

विश्व एड्स दिवस-नशेड़ियों की सिरिंज ने बढ़ाई सरकार की चिंता

 


लखनऊ आज एक दिसंबर यानी विश्व एड्स दिवस है। यानी जागरूकता का दिवस। मकसद हर बार एक ही रहा कि लोग जागरूक हों और इस लाइलाज बीमारी से मजबूती से लड़ें। उत्तर प्रदेश में मरीजों का क्या हाल है? उन्हें कैसे इलाज मिल रहा? कौन सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहा? यह सब जानने के लिए हम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन के दफ्तर पहुंचे। आइए सब कुछ जानते हैं।उत्तर प्रदेश में इस वक्त  एक  लाख 15 हजार HIV पॉजिटिव मरीजों का इलाज प्रदेश के 75 अलग-अलग जिलों में हो रहा है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन के दिए आंकड़े के अनुसार 2011 से 2021 के बीच पूरे देश में 17 लाख 8 हजार 777 लोग असुरक्षित यौन संबंधों के चलते संक्रमित हुए हैं। उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। सबसे ज्यादा मामले आंध्र प्रदेश में आए हैं। असुरक्षित यौन संबंधों के अतिरिक्त जो इस वक्त सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा वह नशेड़ियों का सिरिंज के जरिए ड्रग्स लेना है। एक ही सिरिंज से एक साथ कई लोग नशा कर रहे, इससे उनके संक्रमित होने के चांस बढ़ गए हैं। एड्स कंट्रोल सोसाइटी की असिस्टेंट डायरेक्टर प्रभजोत कौर ने बताया, "2010 में 4.5 गुना मरीजों के संक्रमित होने का कारण ये सिरिंज ही थी। तमाम जागरूकता के बाद 2017 में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन यह कमी भी केवल एक फीसदी ही घटी।6 सितंबर 2022 को बाराबंकी जेल में 26 कैदी HIV संक्रमित मिले। उसके पहले सहारनपुर जेल में 23 और गोरखपुर में 9 कैदी संक्रमित मिले थे। उत्तर प्रदेश की जेलों में 300 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। विभाग से हमें 2020 के आंकड़े मिले। 11% सेक्स वर्कर्स HIV संक्रमित मिले। 20% वो लोग थे जो सेक्स वर्कर्स के संपर्क में आए। 23% संक्रमित गे पुरुष मिले। इसकी वजह समलैंगिक सेक्स रहा। एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लगवाने वाले 9% लोग संक्रमित हुए। इसमें ज्यादातर ड्रग्स एडिक्टेड वो युवा शामिल हैं जिनकी उम्र 20 से 35 वर्ष के बीच है।विभाग की असिस्टेंट डायरेक्टर प्रभजोत कौर ने बताया हम चाहते हैं कि लोग सामान्य जीवन जिएं। इसलिए अगर संक्रमित व्यक्ति की उम्र कम है और वह विवाह करना चाहता है तो हम उसकी डिटेल लिख लेते हैं। कोई और महिला अगर तैयार होती है तो उसकी शादी करवाते हैं। दो दिन पहले प्रतापगढ़ में एक संक्रमित जोड़े ने शादी की। हालांकि इन्हें सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिलता।एचआईवी एवं एड्स के मरीजों पर हंसना या फिर उनके साथ भेदभाव करना अब अपराध की श्रेणी में आता है। 2017 में एचआईवी एक्ट बना, लेकिन पारित नहीं हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस वक्त स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाते हुए इसे 10 सितंबर 2018 को लागू कर दिया। अब अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मरीज को HIV प्रिवेंशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और काउंसिलिंग का अधिकार मिलता है।40 साल पुरानी ये बीमारी आज भी लाइलाज है। इसके लिए 30 से ज्यादा वैक्सीन बनाने की कोशिश हुई लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाई। अमेरिकी बायो टेक्नोलॉजी कंपनी मॉर्डना को पिछले साल ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिली। इस वैक्सीन को बनाने के लिए m-RNA तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। कंपनी ने जब कोरोना की वैक्सीन बनानी शुरू की थी तब इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था।

कोई टिप्पणी नहीं