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इनमें से कुछ है तो खुद ही रद्द करा लें अपना राशन कार्ड

 


लखनऊ ऐसे कार्ड धारक जिनके पास शस्त्र लाइसेंस है, या फिर उनके पास 5 KVA का जनरेटर है या फिर 100 वर्ग मीटर में खुद की आय से अर्जित आवासीय प्लॉट है, वह अपने राशन कार्ड को तत्काल निरस्त करा लें। अगर लोगों ने खुद कार्ड निरस्त नहीं कराएं तो सत्यापन के बाद खाद्य विभाग की टीम इसे निरस्त करेगी, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है।सुलतानपुर डीएसओ  का कहना है कि  नियमानुसार राशन कार्ड धारक वही हो सकता है जो भिक्षावृत्ति करता हो, घरेलू काम-काज करने वाला हो, जूते-चप्पल की मरम्मत करता हो, फेरी-खोमचा लगाने वाला, रिक्शा चालक हो, कुष्ठ रोगी, कैंसर, एड्स पीड़ित हो, अनाथ बच्चे, स्वच्छकार, दैनिक वेतनभोगी मजदूर जैसे कुली, पल्लेदार, भूमिहीन मजदूर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार, परित्यक्त महिलाएं, परिवार जिसकी मुखिया निराश्रित महिला दिव्यांग या मानसिक रूप से हो।डीएसओ का कहना है कि तमाम आवेदन इस बीच आए हैं, जो पात्र हैं, लेकिन जिले में कार्ड की संख्या दिए गए लक्ष्य से अधिक होने के कारण उन्हें कार्ड देना संभव नहीं हो पा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं, जो सुविधा संपन्न हैं और उनके पास कार्ड भी हैं। ऐसे लोग अपना कार्ड निरस्त कराएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सत्यापन के आधार पर कार्ड निरस्त कराया जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 चयन सूची से निष्कासन के आधार (एक्सक्यूजन क्राइटेरिया) ग्रामीण क्षेत्र
1. समस्त आयकर दाता।

2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यन्त्र (एयर कंडिशनर) अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। 

3. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में पॉच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो।

4. ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रू0 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।

5. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस/शस्त्र हो। 

 चयन सूची से निष्कासन के आधार (एक्सक्यूजन क्राइटेरिया) शहरी क्षेत्र

1. समस्त आयकर दाता।

2. ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन अथवा वातानुकूलन यन्त्र  (एयर कंडिशनर) अथवा 05 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। 

3. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उसपर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्गमीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो।

4. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80  वर्गमीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो। 

5. ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय 03 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो।

6. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाईसेंस/शस्त्र हो।

इस प्रकार ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में जो कार्डधारक निष्कासन सूची में दिये गये बिन्दुओं के अनुसार अपात्रता की श्रेणी में आते हैं, यदि उनके राशनकार्ड किसी कारणवश निर्गत हो गये है, तो अपना राशनकार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी कार्यालय व नगरीय क्षेत्रों में जिला पूर्ति कार्यालय, सुलतानपुर में 07 दिवस के भीतर समर्पित कर दें। जॉच/सत्यापन में यदि कोई भी कार्डधारक अपात्र पाया जाता है, तो उस कार्डधारक से जॉच/सत्यापन तक लिये गये आवश्यक वस्तुओं की रिकवरी कराते हुए उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करायी जायेगी।  

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1 टिप्पणी:

  1. जिनका मकान प्रधानमंत्री मंत्री आवास विकास योजना के तहत बना है वो क्या करें

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