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प्रदेश के 19 जिलों में सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी,बिना हॉलमार्क आभूषण बेचने पर लगेगा जुर्माना


नई दिल्ली आज से देश के 256 और प्रदेश के 19 शहरों में सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी बिकेगी। जिन शहरों में हॉलमार्क केंद्र नही है वहां देश और प्रदेश में फिलहाल बिना हॉलमार्क के भी आभूषण की बिक्री की जा सकेगी। पूर्व में देश भर में सर्राफा व्यापारियों ने हॉलमार्क की अनिवार्यता का विरोध किया था। जिस पर केंद्र सरकार ने समय देते हुये 1 दिसंबर से हॉलमार्क ज्वेलरी की बिक्री अनिवार्य की है। केंद्र सरकार ने 30 नवंबर तक पुराने आभूषण के स्टॉक को हॉलमार्क युक्त कराने के निर्देश दिए गए थे।1 दिसम्बर से कोई भी ज्वेलरी शॉप यदि बिना हॉलमार्क के आभूषण बिक्री करता पकड़ा गया, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिये बीआईएस सर्विलांस अपनी निगाह गड़ाए रहेगा विभाग के द्वारा आभूषण कारोबारी बीआईएस की सर्विलांस जत की हद में रहेंगे ज्वेलरी आउट पर अचानक चेकिंग शुरू की जाएगी ज्वेलरी कारोबारियों को हॉलमार्क से संबंधित बोर्ड भी लगाने होंगेदेश मे 256 और यूपी में 19 हॉलमार्क केंद्र है। अगर बात कानपुर की करें तो यहां पर 4 हॉलमार्क केंद्र बने हुए हैं। जबकि दुकानों की संख्या लगभग 8 हजार के करीब है। ऐसे में सिर्फ चार हॉलमार्क केंद्र होने से सर्राफा कारोबारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में ज्वैलरी के फुटकर बाजार में कानपुर सबसे बड़ी बाजार है।केंद्र सरकार द्वारा दो बार ज्वैलरी कारोबारियों को समय दे चुकी है। अब बिना हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने पर बीआईएस के अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे छोटे कारोबारियों को ज्यादा फायदा होगा उनके कारोबार में वृद्धि होगी।

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