लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली।लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के मुताबिक पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की जेल होगी वहीं, जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 पास किया। इस बिल को संशोधित बिंदुओं के साथ मंजूरी दी गई है।
कोई टिप्पणी नहीं