धार्मिक स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट को खोलने हेतु दिशा-निर्देश जारी
श्री अवस्थी ने बताया कि ऐसे सभी कर्मचारी जो कि संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं जैसे वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और ऐसे कर्मचारी जो कि निरन्तर चिकित्सीय पर्यवेक्षण में हों, जैसे दमा, मधुमेह, हृदयरोग, कैन्सर अथवा किडनी रोग वाले मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाए। उन्हें प्रायः जनता के साथ सीधे सम्पर्क की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रंट-लाइन काम के सम्पर्क में नहीं आने देना चाहिए। जहाँ भी संभव हो, ऐसे कर्मचारियों को घर से काम की सुविधा प्रदान की जाए। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों/ आगंतुकों को, फेस कवर/मास्क का उपयोग करने पर ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाए। उन्हें कार्यालय परिसर के अन्दर हर समय फेस कवर/मास्क पहनना आवश्यक होगा। आगंतुक एवं अस्थायी पास जारी करने की रूटीन व्यवस्था को निलंबित कर ऐसे आगंतुक जिन्हे किसी अधिकारी द्वारा मुलाकात की अनुमति प्रदान की जायेगी उन्हें आवश्यक स्क्रीनिंग/जांच के बाद ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये। बैठकें, जहाँ तक सम्भव हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से की जाए। परिसर के बाहर और पार्किंग स्थल में सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानदण्डों को सुनिश्चित करते हुए भीड़ आदि का उचित प्रबन्धन किया जाना चाहिए। वैले-पार्किंग उपलब्ध होने की स्थिति में परिचालन कार्मिकों द्वारा उपयुक्त कवर/मास्क और दस्तानों का प्रयोग किया जायेगा। वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाभियों आदि को उचित प्रकार से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। कार्यालय परिसर के बाहर और भीतर कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि में सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन हर समय सुनिश्चित किया जायेगा।
श्री अवस्थी ने बताया कि कार्यालय परिसर के भीतर “क्यू‘‘ का प्रबन्धन और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी के साथ विशिष्ट मार्किंग की जा सकती है। अधिकारियों, कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए यथासंभव अलग प्रवेश और निकास का प्रबन्ध किया जाए। कार्य-स्थलों, विशेष रूप से अधिक स्पर्श की जाने वाली सतहों की उचित सफाई व्यवस्था व लगातार सेनेटाइजेशन सुनिश्चित की जाए। वाशरूम में हैण्ड सेनिटाइजर, साबुन और बहते पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कार्यालय में आपूर्तित माल, सामग्री एवं यंत्र आदि के परिचालन में लाने के दौरान आवश्यक सावधानी सुनिश्चित की जाए। कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। लिफ्ट में लोगों की संख्या को सीमित किया जाए जिससे सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखा जा सके। बड़ी सभाएं पूर्ववत् निषिद्ध रखी जाएं। परिसर के भीतर विशेषकर शौचालयों, पानी पीने और हाथ धोने के स्थलों पर प्रभावी एवं सतत् सेनेटाईजेशन किया जाए। कार्यालय परिसर और कामन क्षेत्रों में बारम्बार स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजों के हैंडिल, एलिवेटर बटन, हाथ की रेलिंग/बेंच, वॉशरूम, फर्नीचर आदि को 01 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग करके सफाई व निरन्तर निःसंक्रमित किया जाए। आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा छोड़े गये फेस कवर/मास्क/दस्ताने का उचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। कैफेटेरिया/कैण्टीन /डाइनिंग हॉल में निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। सामाजिक दूरी के मानदण्डों को सुनिश्चित करते हुए भीड़ और कतार प्रबन्धन। कर्मचारी/वेटर को मास्क व हाथ के दस्तानों के साथ अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय प्रयोग करने लिए निर्देश दिये गये है। जहाँ तक संभव हो, एक-दूसरे के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी बनाते हुए बैठने की व्यवस्था की जाये।
श्री अवस्थी ने बताया कि यदि कार्य स्थल पर एक या दो प्रकरण ही चिन्हित हैं, तो कीटाणु रहित किए जाने की प्रक्रिया पिछले 48 घंटों में रोगी द्वारा किए गए भ्रमण स्थलों/क्षेत्रों तक सीमित रहेगी। सम्पूर्ण कार्यालय भवन अथवा कार्यालय के अन्य क्षेत्रों में कार्य को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार निःसंक्रमित किए जाने के पश्चात् कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है। यदि किसी परिस्थिति में बड़ी संख्या में प्रकरण आते है तो पूरी तरह से कीटाणु रहित किए जाने के पश्चात् भवन/ब्लॉक को 48 घण्टे के लिए बंद करना होगा। जब तक भवन/ब्लॉक को पर्याप्त रूप से विसंक्रमित करते हुए पुनः कार्य किए जाने योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक सभी कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाए। यदि आवश्यक सेवाओं का कार्यालय है तो वैकल्पिक स्थान पर कार्यालय संचालन करने की व्यवस्था की जाए। कार्यालयों को कीटाणु रहित किए जाने की प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निःसंक्रमण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जो कि विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, का अनुपालन किया जाएगा।
श्री अवस्थी ने बताया कि कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट खोले जा सकते हैं। सभी मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए। प्रवेश-द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड थर्मोमीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए। जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नही होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। फेस-कवर/मास्क पहनने वाले कर्मियों/ग्राहकों/आगन्तुकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी एवं मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर रहने के दौरान पूरे समय फेस-कवर/मास्क पहने रहना होगा। कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में पूर्व उपायों को मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसर में पोस्टर/स्टैन्डीज का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा। जहां तक सम्भव हो आने वाले ग्राहकों को समूहों में बांटते हुए मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि एक ही स्थान/प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाये। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त स्टॉफ तैनात किया जाएगा। ऐसे सभी कर्मचारी जो कि संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं जैसे वृद्ध एवं गर्भवती कर्मी और ऐसे कर्मी जो कि निरन्तर चिकित्सीय पर्यवेक्षण में हों जैसे दमा, मधुमेह, हृदयरोग, कैन्सर अथवा किडनी रोग वाले मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, उन्हे यथासम्भव किसी फ्रन्ट-लाइन कार्यों में न लगाया जाए। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा प्ज् से सम्बन्धित कार्यों हेतु यथा-सम्भव घर से कार्य करने की सुविधा दी जाए। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसरों जैसे पार्किंग स्थल आदि पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंन्सिग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। वैले-पार्किंग, यदि उपलब्ध हो, तो इस हेतु स्टॉफ को फेस-कवर/मास्क, ग्लव्स आदि के साथ परिचालन करने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कार/वाहन आदि के स्टियरिंग, दरवाजों के हैंडिल, चाभी आदि को समुचित प्रकार से कीटाणु-रहित कर लिया जाए। मॉल एवं होटल परिसर के अन्दर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं प्रवेश हेतु लाइनों में पर्याप्त शारीरिक-दूरी बनाये रखने के साथ-साथ सम्पूर्ण परिसर में सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। होम-डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टॉफ की मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा थर्मल-स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाएगी। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में वस्तुओं/सामानों आदि की पूर्ति करते समय आवश्यक सावधानियां बरती जाए। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर प्रवेश हेतु लाइनों में यथासम्भव एक-दूसरे से कम से कम 6 फिट की शारीरिक दूरी बनाये रखना आवश्यक होगा। मॉल एवं होटल के अन्दर स्थित दुकानों में शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करते हुए ग्राहकों की संख्या कम-से-कम रखी जाएगी। स्व-चालित सीढ़ियों के प्रयोग करते समय भी सीढ़ियों पर पर्याप्त सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम/इवेन्ट आदि जिनमें भीड़ इकट्ठा होने की सम्भावना हो, निषिद्ध रहेंगे। मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिसर के अन्दर निरन्तर एवं प्रभावी साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पेय जल/वाश-बेसिन एरिया एवं शौचालयों में विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरंतर स्पर्श किए जाने वाले प्वाइंट्स (दरवाजे के हैण्डिल/कुन्डी, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, बेन्चेस, बाथरूम के फिटिंग्स इत्यादि), सार्वजनिक रुप से उपयोग किए जाने वाले स्थानों एवं दुकानों, लिफ्ट, एस्केलेटर्स आदि का नियमित निःसंक्रमण किया जाना अनिवार्य होगा। फूड-कोर्ट एवं रेस्टोरेन्ट्स में कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। फूड-कोर्ट के स्टॉफ/वेटर्स आदि को मॉस्क और ग्लव्स पहनने के साथ-साथ बचाव के दूसरे तरीकों को भी अपनाना अनिवार्य होगा। ग्राहको को बैठाने की व्यवस्था सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों के अनुसार होगी।
श्री अवस्थी ने बताया कि खाने के आर्डर देने में/भुगतान के समय सम्पर्क-विहीन प्रक्रिया, कैशलेस पेमेंट/ई-वाॅलेट आदि अपनायी जाए। ग्राहक के टेबल छोड़ते ही प्रत्येक बार टेबल को सैनिटाइज किया जाएगा। किचेन के अन्दर स्टॉफ द्वारा सोशल-डिस्टेन्सिंग का पालन एवं किचेन-एरिया की नियमित अन्तराल पर सफाई एवं सैनिटाइजेशन किया जाएगा। माल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान बन्द रहेंगे। मॉल के अन्दर स्थित सिनेमा हॉल बन्द रहेंगें। होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान-पत्र के साथ विस्तृत जानकारी और स्व-घोषणा पत्र भी लिया जाए। होटल में अतिथियों के सामान आदि को उनके कमरों में भेजने से पूर्व कीटाणु रहित करना आवश्यक होगा। होटल के अतिथियों को ऐसे क्षेत्र जो कन्टेनमेन्ट जोन में पड़ते हों, में न जाने हेतु सूचित कर दिया जाएं। होटल को अपने स्टॉफ के साथ-साथ अतिथियों को भी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे फेस-कवर, फेस-मास्क, ग्लव्स और हैंड-सेनेटाइजर आदि उपलब्ध कराने होंगे। होटल के डाइनिंग के स्थान पर रूम-सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा एवं रूम के दरवाजे पर ही फूड-आइटम के पैकेट रख दिए जाएंगे उसे सीधे अतिथि के हाथो में नहीं दिया जाएगा। होटल के अतिथि एवं रूम-सर्विस/इन हाउस स्टॉफ के मध्य सम्पर्क एवं संवाद सोशल डिस्टेन्सिंग रखते हुए इन्टरकॉम/मोबाइल फोन द्वारा ही किया जाएगा।
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